अनुच्छेद 16(2) पुनः (लागू करने के नियमों में) और अनुच्छेद 48 के आधार पर: पहला:यदि अनुबंध में यह प्रावधान है कि नियोक्ता मुआवजा दिए बिना प्रशिक्षण
प्रकाशित पाठ को नए श्रम कानून में संशोधनों के अनुसार अद्यतन किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 42 में उल्लेख है: प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि
अनुच्छेद (30) घरेलू कर्मचारियों और उनके समकक्ष व्यक्तियों के नियमों के अनुसार निम्नलिखित है: (अन्य संबंधित नियमों में मौजूद सज़ाओं को प्रभावित किए
श्रम कानून की अनुच्छेद 98 के अनुसार: (अगर नियोक्ता दैनिक मानक अपनाता है तो किसी कर्मचारी से प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता, या यदि
अनुच्छेद आठ अनुबंध में दोनों पक्षों द्वारा सहमति के अनुसार घरेलू कामगार के पास साप्ताहिक आराम का दिन हो सकता है। अनुच्छेद दस घरेलू कामगार एक महीने की