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सऊदी श्रम कानून के कार्यकारी नियमों के अनुच्छेद (6) के अनुसार: नियोक्ता को गैर-सऊदी कर्मचारी का पासपोर्ट, निवास, या चिकित्सा बीमा कार्ड नहीं रखना चाहिए।

नियोक्ता और श्रमिक के बीच संविदात्मक संबंध में सुधार करना, श्रमिकों के अधिकारों की गारंटी देना और कार्य अनुबंध में सहमत शर्तों के अनुसार उनके वेतन का भुगतान करना।

यह मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जो प्रतिष्ठानों को अपने श्रमिकों की वेतन फाइलें अपलोड करने में सक्षम बनाता है, और प्रतिबद्धता दरों और उल्लंघनों की निगरानी करने और औचित्य को संबोधित करने के लिए काम करता है। प्रणाली बाध्य करते हुए सभी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को लक्षित करती है। उन्हें धीरे-धीरे, विशिष्ट चरणों के अनुसार।

      -ए-  दिहाड़ी मजदूर: उनकी वेतन का भुगतान सप्ताह में कम से कम एक बार किया जाता है।
बी - मासिक वेतन वाले श्रमिक: उनके वेतन का भुगतान महीने में एक बार किया जाता है।
सी - यदि कार्य टुकड़ा-टुकड़ा करके किया जाता है, और इसमें दो सप्ताह से अधिक की अवधि लगती है, तो कर्मचारी को उसके द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के अनुरूप हर सप्ताह भुगतान प्राप्त करना होगा, और शेष वेतन का भुगतान अवधि के दौरान पूर्ण रूप से किया जाएगा। कार्य के वितरण के बाद का सप्ताह।
डी- उल्लिखित के अलावा, श्रमिकों को सप्ताह में कम से कम एक बार उनके वेतन का भुगतान किया जाता है।
मूल वेतन: समय-समय पर बोनस के अलावा, वह सब कुछ जो कर्मचारी को उसके काम के बदले में दिया जाता है, लिखित या अलिखित कार्य अनुबंध के अनुसार, वेतन के प्रकार या उसके पेमेंट की विधि की परवाह किए बिना।
 वास्तविक वेतन: मूल वेतन और अन्य सभी देय वेतन वृद्धि जो कर्मचारी द्वारा काम पर किए गए प्रयास के बदले में तय की जाती है, या उसके   काम को करने में जोखिम का सामना करना पड़ता है, या जो कर्मचारी के बदले में तय किए जाते हैं कार्य अनुबंध या कार्य संगठन विनियम के अनुसार कार्य करें। और उसमें से:
  1. कमीशन, बिक्री का प्रतिशत, या लाभ का प्रतिशत जो वह बेचता है, उत्पादन करता है, एकत्र करता है, या उत्पादन बढ़ाता है या सुधारता है।

  1. भत्ता जिसके लिए कार्यकर्ता उस ऊर्जा के बदले में हकदार है जो वह खर्च करता है, या अपने काम के प्रदर्शन में जोखिम का सामना करता है।

  1. वृद्धि जो जीवन स्तर के अनुसार दी जा सकती है, या पारिवारिक बोझ को पूरा करने के लिए।

  1. अनुदान या इनाम: यह वह है जो नियोक्ता कार्यकर्ता को देता है, और उसे उसकी ईमानदारी, या उसकी पर्याप्तता के लिए पुरस्कार के रूप में भुगतान किया जाता है, और इसी तरह, यदि यह अनुदान या इनाम कार्य अनुबंध में निर्धारित है, या स्थापना के लिए संगठन के कार्य विनियम, या इसे प्रदान करने की प्रथा है, कर्मचारी इसे वेतन का एक हिस्सा गिन रहे हों, दान नहीं है।

  1. वस्तु के रूप में लाभ: वे वे हैं जो नियोक्ता को कार्य अनुबंध या कार्य नियमन में निर्धारित करके कर्मचारी को उसके काम के बदले में प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। यह प्रत्येक वर्ष के लिए दो महीने के मूल वेतन के बराबर अधिकतम अनुमानित है, जब तक कि यह रोजगार अनुबंध या कार्य संगठन के नियमों में इससे अधिक के लिए अनुमानित न हो।

• कानून में ऐसा प्रावधान शामिल नहीं है जो सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 74 में उल्लिखित किसी भी अन्य मामले के अनुसार अनुबंध समाप्त होने तक अनुबंध समाप्त होने वाले मामलों में पुनर्गठन या प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थितियों पर विचार करता है। या कानून के अनुच्छेद 80 या 81 के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध की समाप्ति, जैसा भी मामला हो, यदि समाप्ति उपर्युक्त अनुच्छेदों में से किसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो बिना किसी वैध कारण के अनुबंध की समाप्ति के लिए पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जाएगा।

  • सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 77 के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि, जब तक अनुबंध में किसी एक पक्ष द्वारा अवैध कारण से इसकी समाप्ति के लिए विशिष्ट मुआवजा शामिल नहीं है, अनुबंध की समाप्ति से प्रभावित पक्ष निम्नानुसार मुआवजे का हकदार है:

1- कर्मचारी की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन, यदि अनुबंध अनिश्चित काल के लिए है

2-  यदि अनुबंध निश्चित अवधि के लिए है तो अनुबंध की शेष अवधि का वेतन

3- इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में निर्दिष्ट मुआवजा दो महीने की अवधि के लिए कर्मचारी के वेतन से कम नहीं होगा, साथ ही अनुच्छेद 84 के अनुसार कर्मचारी के सेवा समाप्ति के अधिकार और अप्रयुक्त छुट्टियों के वेतन के अलावा सऊदी श्रम कानून के अनुच्छेद 111 के अनुसार।

अनुबंध को नवीनीकृत न करने की इच्छा व्यक्त करना इस्तीफा नहीं माना जाता है, बल्कि यह दोनों पक्षों के लिए एक गारंटीकृत अधिकार है यदि कार्य अनुबंध में यह निर्धारित किया गया है कि अनुबंध के अंत से पहले एक निर्दिष्ट अवधि को नवीनीकृत करने की अनिच्छा को सूचित करना अनिवार्य है, तो इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि वह पक्ष जिसने दूसरे पक्ष को सूचित करने के लिए निर्दिष्ट अवधि को नवीनीकृत नहीं करने की इच्छा व्यक्त की है, तो इस दूसरे पक्ष को अनुबंध को नवीनीकृत करने पर जोर देने का अधिकार है।

यह निम्नलिखित मामलों में संभव है:
1- यदि दोनों पक्ष इसे समाप्त करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते कर्मचारी की सहमति लिखित रूप में हो।
2- यदि अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जब तक कि अनुबंध को इस कानून के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से नवीनीकृत नहीं किया गया हो; वह इसके लिए जारी रहेगा।
3- कार्यकर्ता सामाजिक बीमा प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचता है, 
4- अप्रत्याशित बल।(कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हो।)
5- सुविधा/प्रतिष्ठान  को स्थायी रूप से बंद करना।
6- उस गतिविधि को समाप्त करना जिसमें कार्यकर्ता काम करता है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।
7- किसी अन्य प्रणाली द्वारा निर्धारित कोई अन्य मामला।
यदि समाप्ति ऊपर उल्लिखित किसी भी लेख के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो समाप्ति गैरकानूनी हो जाती है, और पीड़ित पक्ष को बिना किसी वैध कारण के समाप्ति से पहले निश्चित अवधि के अनुबंध की समाप्ति के लिए मुआवजे का दावा करने का अधिकार है।

सेवा का उद्देश्य हितधारकों (नियोक्ता और कर्मचारी) के अधिकारों को संरक्षित करना है और एक कार्य वातावरण प्रदान करना है जो कर्मचारियों की स्थिरता में मदद करता है और श्रम प्रणाली के कानूनों और प्रावधानों के साथ प्रतिष्ठानों के अनुपालन की पुष्टि करने के अलावा, वैधता सुनिश्चित करता है। अनुबंध डेटा और विवादों और श्रम मुद्दों को कम करना।

 

दस्तावेज़ अनुबंधों के लिए जनशक्ति मंत्रालय के प्लेटफ़ॉर्म का  लिंक https://www.qiwa.sa/ar/qiwa-services

 

गैर-सऊदी के लिए रोजगार अनुबंध लिखित रूप में और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए होना चाहिए। यदि अनुबंध में इसकी अवधि का विवरण नहीं है, तो वर्क परमिट की अवधि को अनुबंध की अवधि माना जाएगा।

1- निश्चित अवधि का कार्य अनुबंध इसकी अवधि की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है, और यदि दोनों पक्ष अनुबंध को लागू करना जारी रखते हैं, तो अनुबंध को अनिश्चित काल के लिए फिर से माना जाएगा। गैर-सऊदी के संबंध में इस व्यवस्था के अनुच्छेद (37) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

2- यदि निश्चित अवधि के अनुबंध में समान अवधि या निर्दिष्ट अवधि के लिए इसके नवीनीकरण की आवश्यकता वाली शर्त शामिल है, तो इसे सहमत अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। यदि नवीनीकरण लगातार तीन बार है, या नवीनीकरण अवधि के साथ मूल अनुबंध की अवधि चार वर्ष है, जो भी कम हो, और दोनों पक्ष इसे लागू करना जारी रखते हैं; अनुबंध अनिश्चितकालीन अनुबंध में बदल गया।

घायल व्यक्ति - काम की चोट के परिणामस्वरूप काम करने में उसकी अस्थायी अक्षमता की स्थिति में - साठ दिनों की अवधि के अपने पूरे वेतन के बराबर वित्तीय सहायता का अधिकार है, उसके बाद वह   पुरे इलाज की अवधि के दौरान अपने वेतन का (75%) के बराबर वित्तीय मुआवजे के  हकदार है।

यदि चोट के परिणामस्वरूप कुल स्थायी विकलांगता हो जाती है या चोट के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो घायल व्यक्ति या उसके लाभार्थी  तीन साल की अवधि के लिए अपने वेतन के बराबर अनुमानित मुआवजे के हकदार होंगे, न्यूनतम चौवन हज़ार रियाल। हालांकि, यदि चोट के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो स्वीकृत विकलांगता प्रतिशत मार्गदर्शिका तालिका के अनुसार कुल स्थायी विकलांगता मुआवजे के मूल्य से गुणा करके घायल व्यक्ति उस अनुमानित विकलांगता के प्रतिशत के बराबर मुआवजे का हकदार है।

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Last Modified Date: 2026/06/04
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