अधिकार
Publication date: @gregorian - @hijriदूसरा विषय
नियोक्ता घरेलू सेवा कार्यकर्ता को अनुबंध में सहमत नहीं होने वाले काम करने के लिए या दूसरों के लिए काम करने के लिए असाइन नहीं कर सकता है।
लेख: सातवां
नियोक्ता इसके लिए बाध्य है:
1- घरेलू कामगार को सहमति वाले काम के अलावा अन्य कामों को नहीं सौंपा जाएगा, सिवाय आवश्यकता के मामलों के, बशर्ते कि जिस काम के लिए उसे सौंपा गया है, वह उसके मूल काम से मौलिक रूप से भिन्न न हो।
2- घरेलू कामगार को ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं सौंपा जाएगा जिससे उसके स्वास्थ्य, या उसके शरीर की सुरक्षा को खतरा हो, या उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचे।
3- घरेलू कामगार को प्रत्येक हिजरी माह के अंत में सहमत मजदूरी का भुगतान करने के लिए, जब तक कि दोनों पक्ष सहमत न हों - लिखित रूप में - इसके विपरीत।
4- वेतन और उसके बकाया का भुगतान नकद या चेक द्वारा करना, और इसे लिखित रूप में दस्तावेज करना, जब तक कि घरेलू सेवा कर्मचारी इसे किसी विशिष्ट बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं करना चाहता।
5- घरेलू कामगार के लिए उपयुक्त आवास उपलब्ध कराना।
6- घरेलू कामगार को प्रतिदिन कम से कम नौ घंटे की अवधि के लिए दैनिक आराम का आनंद लेने की अनुमति देना।
7- व्यक्तिगत रूप से - या किसी और की ओर से - समिति के समक्ष उन तिथियों पर उपस्थित होने के लिए जो उसके खिलाफ प्रस्तुत किए गए दावे पर विचार करने के लिए निर्धारित करती हैं।
8- वह घरेलू सेवा कार्यकर्ता को काम पर नहीं रखेगा, या उसे अपने खाते के लिए काम करने की अनुमति नहीं देगा।
अनुच्छेद सोलह:
घरेलू कामगार एक महीने की मजदूरी के अंत-सेवा ग्रेच्युटी का हकदार है, अगर उसने लगातार चार वर्षों तक नियोक्ता की सेवा की है।