दंड
Publication date: @gregorian - @hijriविनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों से निपटने के नियम, मद दो:
1- उल्लंघन करने वाले प्रवासी को नियोक्ता की कीमत पर निर्वासित किया जाएगा, जब तक कि वह काम से अनुपस्थित न हो और निर्दिष्ट समय पर अधिसूचित न किया गया हो; उसका निर्वासन उसके खर्च पर होगा जो उसके लिए काम करता हुआ पाया जाता है, और यदि उल्लंघनकर्ता अपने खाते के लिए काम कर रहा है, तो उसे अपने खर्च पर निर्वासित किया जाएगा। यदि
वह यात्रा टिकट सुरक्षित करने में असमर्थ है; इसे राज्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, और इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट मद में आवंटित किया जाएगा।
2- हज, उमराह या सभी प्रकार के विजिट वीजा पर पहुंचने वाले और अन्य लोगों को उल्लंघन करने वाले प्रवासी को उसके लिए काम करते हुए पाया जाएगा या चुपके से निर्वासित किया जाएगा।
आठवां लेख
प्रत्येक प्रवासी जिसे निर्वासित किया जाता है, उसे महामहिम आंतरिक मंत्री के निर्णय द्वारा जारी किए गए विनियमों द्वारा निर्धारित अवधियों और प्रक्रियाओं के अनुसार, राज्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाता है।