अनुच्छेद एक सौ इक्यावन

1- एक कामकाजी महिला को दस सप्ताह की अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ मातृत्व अवकाश का अधिकार है, जिसे वह अपनी पसंद के अनुसार वितरित करती है। यह प्रसव की संभावित तिथि से अधिकतम चार सप्ताह पहले शुरू होता है, और प्रसव की संभावित तिथि स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा निर्धारित की जाती है।

2- प्रसव के बाद किसी महिला को इसके बाद के छह सप्ताह के दौरान किसी भी तरह से काम पर रखना प्रतिबंधित है, और उसे बिना वेतन के एक महीने के लिए छुट्टी बढ़ाने का अधिकार है।

3- एक कामकाजी महिला - बीमार बच्चे को जन्म देने के मामले में या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति और जिसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए एक निरंतर साथी की आवश्यकता होती है - मातृत्व की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले पूरे वेतन के साथ एक महीने की छुट्टी का अधिकार है छुट्टी की अवधि, और उसे बिना वेतन के एक महीने के लिए छुट्टी बढ़ाने का अधिकार है।

अनुच्छेद एक सौ साठ

1- एक कामकाजी मुस्लिम महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसे मृत्यु की तारीख से कम से कम चार महीने और दस दिनों की अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ प्रतीक्षा अवधि लेने का अधिकार है, और उसे बिना वेतन के इस छुट्टी को बढ़ाने का अधिकार है यदि वह गर्भवती है - इस अवधि के दौरान - जब तक वह जन्म नहीं देती है, और उसे लाभ नहीं मिल सकता है - इस प्रणाली के तहत - जन्म देने के बाद उसे दी गई शेष प्रतीक्षा अवधि से।

2- एक गैर-मुस्लिम कामकाजी महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसे पंद्रह दिनों की अवधि के लिए पूरे वेतन के साथ छोड़ने का अधिकार है। सभी मामलों में, एक महिला कार्यकर्ता जिसके पति की मृत्यु हो गई है, इस अवधि के दौरान दूसरों के लिए कोई काम नहीं कर सकती है। नियोक्ता को उपरोक्त मामलों के लिए सहायक दस्तावेजों का अनुरोध करने का अधिकार है।

Authored on
24-Jumada Al-Alkhirah-1444-17-January-2023
Beneficiaries
Women
Sector
business sector

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