अनुच्छेद छियासठ

अनुशासनात्मक दंड जो नियोक्ता कर्मचारी पर लगा सकता है:

1 - चेतावनी।

2 - ठीक है।

3- बोनस से वंचित होना या नियोक्ता द्वारा निर्धारित एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए इसका स्थगन।

4 - पदोन्नति को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्थगित करना, जब भी यह नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है।

5- मजदूरी से वंचित कर काम से निलंबन।

6- सिस्टम में निर्धारित मामलों में काम से बर्खास्तगी।

लेख: सत्तर-सेकंड

कर्मचारी को उस पर जुर्माना लगाने के निर्णय के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। यदि वह दंड प्राप्त करने से इनकार करता है या अनुपस्थित है, तो उसकी फाइल में दिखाए गए पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा अधिसूचना भेजी जाती है। कार्यकर्ता को आपत्ति करने का अधिकार है पन्द्रह दिनों के भीतर उस पर जुर्माना लगाने के निर्णय के लिए - आधिकारिक छुट्टियों को छोड़कर - निर्णय की अधिसूचना की तारीख से उस पर अंतिम आपत्ति लगाई जाएगी, और आपत्ति श्रम विवाद निपटान आयोग को प्रस्तुत की जाएगी, जो आपत्ति दर्ज करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर अपना निर्णय जारी करेगा।

Authored on
24-Jumada Al-Alkhirah-1444-17-January-2023
Beneficiaries
Factor
Sector
business sector

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