अनुच्छेद चौवन

एक कर्मचारी को एक नियोक्ता के साथ एक से अधिक बार परिवीक्षा पर नहीं रखा जा सकता है। इसके अपवाद के रूप में, अनुबंध के लिए दो पक्षों के समझौते से, लिखित रूप में, कार्यकर्ता को एक और परिवीक्षा अवधि के अधीन करने की अनुमति है, बशर्ते कि वह किसी अन्य पेशे या अन्य काम में हो, या कम अवधि की अवधि न हो नियोक्ता के साथ कर्मचारी के संबंध की समाप्ति के बाद से छह महीने से अधिक समय बीत चुका है। यदि परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो कोई भी पक्ष मुआवजे का हकदार नहीं है, और कार्यकर्ता उसके लिए सेवा के अंत की ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है।

Authored on
24-Jumada Al-Alkhirah-1444-17-January-2023
Beneficiaries
Businessmen
,
Factor
Sector
business sector

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