• नियोक्ताओं के लिए दंड - प्रतिष्ठान
  • अनुच्छेद दो सौ उनतीस
  • 1 - किसी अन्य कानून में निर्धारित किसी भी अधिक गंभीर दंड के पूर्वाग्रह के बिना, जो कोई भी इस कानून या इसके नियमों या इसके कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए निर्णयों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे निम्नलिखित दंडों में से एक या अधिक से दंडित किया जाएगा:

    ए - एक लाख रियाल से अधिक जुर्माना नहीं।

    बी- तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए सुविधा को बंद करना।

    ग- सुविधा को स्थायी रूप से बंद करना।

    2 - बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में उल्लंघनकर्ता पर लगाया गया जुर्माना दोगुना किया जा सकता है।

    3- जुर्माना उन व्यक्तियों की संख्या से गुणा किया जाएगा जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है।

  • अनुच्छेद दो सौ इकतीस
  • उल्लंघन का अपराधी विनियमन द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर उल्लंघन को हटाने के लिए बाध्य है, और इस घटना में कि इसे हटाया नहीं जाता है, इसे एक नया उल्लंघन माना जाता है।
Authored on
23-Jumada Al-Alkhirah-1444-16-January-2023
Beneficiaries
Businessmen
Sector
business sector

Latest Articles

अनुच्छेद 16(2) पुनः (लागू करने के नियमों में) और अनुच्छेद 48 के आधार पर: पहला:यदि अनुबंध में यह प्रावधान है कि नियोक्ता मुआवजा दिए बिना प्रशिक्षण

21-Thul-Qi’dah-1446-19-May-2025
Job seekers
business sector

प्रकाशित पाठ को नए श्रम कानून में संशोधनों के अनुसार अद्यतन किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 42 में उल्लेख है: प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि

21-Thul-Qi’dah-1446-19-May-2025
Job seekers
business sector

अनुच्छेद (30) घरेलू कर्मचारियों और उनके समकक्ष व्यक्तियों के नियमों के अनुसार निम्नलिखित है: (अन्य संबंधित नियमों में मौजूद सज़ाओं को प्रभावित किए

21-Thul-Qi’dah-1446-19-May-2025
Factor
business sector