घरेलू कामगारों और उनके समकक्ष के लिए नियम की अनुच्छेद 29 के अनुसार:
1- अन्य कानूनों में उल्लिखित दंडों के अतिरिक्त, जो नियोक्ता इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे निम्नलिखित दंड मिल सकता है:
(अ) अधिकतम बीस हज़ार रियाल का आर्थिक दंड या तीन वर्षों तक भर्ती पर प्रतिबंध या दोनों।
(ब) पूरी तरह से भर्ती पर प्रतिबंध।
2- अगर उल्लंघन दोहराया गया हो तो दंड को दोगुना किया जा सकता है।
3- जितने व्यक्तियों पर उल्लंघन हुआ हो, उतने जुर्माने लगेंगे।
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