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किशोर

Publication date: @gregorian - @hijri

किशोर: अपने दूसरे लेख में सऊदी श्रम कानून की परिभाषा के अनुसार, एक किशोर वह व्यक्ति है जिसने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन अभी तक अठारह नहीं है।

लेख: एक सौ साठ-प्रथम

किशोरों को खतरनाक नौकरियों या हानिकारक उद्योगों, या व्यवसायों और नौकरियों में नियोजित नहीं किया जा सकता है, जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को खतरे में डाल सकते हैं, उनकी प्रकृति या परिस्थितियों के कारण उन्हें प्रदर्शन किया जाता है। मंत्री ने व्यवसायों और उद्योगों और व्यवसायों से एक निर्णय का उल्लेख किया।

लेख: एक सौ साठ सेकंड

1- किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित करने की अनुमति नहीं है जिसने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जिसे कार्यस्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और मंत्री इस आयु को कुछ उद्योगों या क्षेत्रों में या किशोरों की कुछ श्रेणियों के लिए निर्णय द्वारा बढ़ा सकते हैं उसे।

2- इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अपवाद के रूप में, मंत्री निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए 13-15 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों के रोजगार या कार्य को हल्के कार्य में अनुमति दे सकते हैं:

2/1 - यह उनके स्वास्थ्य या विकास के लिए हानिकारक होने की संभावना नहीं है।

2/2 - यह स्कूल में उनकी उपस्थिति और व्यावसायिक मार्गदर्शन या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी में बाधा नहीं डालता है, और उन्हें प्राप्त शिक्षा से लाभ उठाने की उनकी क्षमता को कम नहीं करता है।

लेख: एक सौ साठ-तीन

मंत्री द्वारा उनके निर्णय द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, लगातार बारह घंटे से कम की रात की अवधि के दौरान किशोरों को नियोजित करने के लिए निषिद्ध है।

लेख: एक सौ चौंसठ

रमज़ान के महीने को छोड़कर, जिसमें वास्तविक काम के घंटे चार घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, किशोरों को वास्तव में वर्ष के सभी महीनों के लिए प्रति दिन छह घंटे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है।

काम के घंटों को व्यवस्थित किया जाता है ताकि किशोर आराम, भोजन और प्रार्थना के लिए बिना अवधि या अधिक के लगातार चार घंटे से अधिक काम न करे, एक समय में आधे घंटे से कम न हो, और ताकि वह कार्यस्थल पर न रहे सात घंटे से अधिक समय तक।

किशोरों को साप्ताहिक अवकाश के दिनों या दावत के दिनों, आधिकारिक छुट्टियों और वार्षिक अवकाश पर नियोजित नहीं किया जा सकता है। इस कानून के अनुच्छेद 106 में निर्धारित अपवाद उन पर लागू नहीं होंगे।

लेख: एक सौ पैंसठ

एक किशोर को नियुक्त करने से पहले, नियोक्ता को उससे निम्नलिखित दस्तावेजों को पूरा करना होगा:

1- राष्ट्रीय पहचान पत्र या आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र।

2- आवश्यक कार्य के लिए स्वास्थ्य फिटनेस का प्रमाण पत्र, एक विशेष चिकित्सक द्वारा जारी और एक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित।

3- किशोर के अभिभावक की सहमति। इन दस्तावेज़ों को ईवेंट फ़ाइल में सहेजा जाना चाहिए।

लेख: एक सौ छियासठ

नियोक्ता को अपने रोजगार के पहले सप्ताह के दौरान प्रत्येक किशोर के सक्षम श्रम कार्यालय को सूचित करना चाहिए, और कार्यस्थल में किशोर श्रमिकों के लिए एक विशेष रजिस्टर रखना चाहिए, जिसमें किशोर का नाम, उम्र, उसके अभिभावक का पूरा नाम, निवास स्थान और तारीख दिखाई दे। रोजगार का।

अनुच्छेद एक सौ सत्ताहत्तर

इस खंड में निर्धारित प्रावधान सामान्य, व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयोजनों के लिए स्कूलों में बच्चों और किशोरों द्वारा किए गए कार्यों पर लागू नहीं होते हैं, और उन व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठानों में किए गए कार्यों पर लागू नहीं होते हैं जो पहुंच चुके हैं। कम से कम चौदह वर्ष की आयु यदि यह कार्य मंत्री द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है, और कार्य निम्नलिखित का एक अनिवार्य हिस्सा था:

1- एक शैक्षिक या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसकी मुख्य जिम्मेदारी एक स्कूल या प्रशिक्षण संस्थान है।

2- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने पर एक प्रतिष्ठान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिकांश या सभी।

3- पेशे या प्रशिक्षण के प्रकार की पसंद को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक अभिविन्यास या अभिविन्यास कार्यक्रम।

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