             कार्य चोटों की सूचना देना

अनुच्छेद अठाईस

1.            नियोक्ता सक्षम श्रम कार्यालय को अपने कर्मचारी की चोट के बारे में उसके ज्ञान की तारीख से एक सप्ताह के भीतर सूचित करेगा

2.            श्रम कार्यालय इस बात पर विचार करता है कि क्या आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार चोट काम की चोट थी

3.            यदि चोट के परिणामस्वरूप विकलांगता की डिग्री निर्दिष्ट करने वाली कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं है, या यदि कोई एक पक्ष चिकित्सा रिपोर्ट का विरोध करता है; श्रम कार्यालय घायल व्यक्ति को उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पताल में रेफर करेगा।

4.            श्रम कार्यालय चिकित्सा रिपोर्ट में उल्लिखित अक्षमता के प्रतिशत के अनुसार घायल व्यक्ति को देय मुआवजे का निर्धारण करता है।

5.            यदि कोई पक्ष श्रम कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए निर्णय को अस्वीकार करता है, तो मामले को न्यायनिर्णय के लिए सक्षम श्रम न्यायालयों को भेजा जाएगा।

             जहां तक काम के दौरान लगने वाली चोटौं का सवाल है

अनुच्छेद एक सौ तैंतीस(133)

यदि कर्मचारी काम के दौरान चोट या व्यावसायिक बीमारी का शिकार होता है, तो नियोक्ता उसका इलाज करने के लिए बाध्य होगा, और उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पताल में रहने, चिकित्सा टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, एक्स-रे, कृत्रिम उपकरण, सहित सभी आवश्यक खर्च और उपचार के स्थानों के लिए यात्रा व्यय वहन करेगा।

अनुच्छेद एक सौ चौंतीस(134)

सामाजिक बीमा प्रणाली में जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार चोट को काम की चोट माना जाता है। व्यावसायिक रोगों को काम की चोटें माना जाता है, और बीमारी के पहले चिकित्सा अवलोकन की तिथि को चोट की तिथि माना जाता है।

अनुच्छेद एक सौ पैंतीस(135)

एक पुनरावर्तन या इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी जटिलता को चोट माना जाता है और मूल चोट पर जो लागू होता है वह राहत और उपचार के संबंध में लागू होता है।

चोट के लिए मुआवजा

 

अनुच्छेद एक सौ अड़तीस(138)

यदि चोट के परिणामस्वरूप कुल स्थायी विकलांगता हो जाती है या चोट के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो घायल व्यक्ति या उसके लाभार्थी  तीन साल की अवधि के लिए अपने वेतन के बराबर अनुमानित मुआवजे के हकदार होंगे, न्यूनतम चौवन हज़ार रियाल।

यदि चोट के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो स्वीकृत विकलांगता प्रतिशत मार्गदर्शिका तालिका के अनुसार कुल स्थायी विकलांगता मुआवजे के मूल्य से गुणा करके घायल व्यक्ति उस अनुमानित विकलांगता के प्रतिशत के बराबर मुआवजे का हकदार है।

 

अनुच्छेद एक सौ सैंतीस(137)

घायल व्यक्ति - काम की चोट के परिणामस्वरूप काम करने में उसकी अस्थायी अक्षमता की स्थिति में - साठ दिनों की अवधि के अपने पूरे वेतन के बराबर वित्तीय सहायता का अधिकार है, उसके बाद वह  पुरे इलाज की अवधि के दौरान अपने वेतन का (75%) के बराबर वित्तीय मुआवजे के  हकदार है।

यदि उपचार की अवधि एक वर्ष तक पहुँच जाती है, या यदि चिकित्सकीय रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि उसके ठीक होने की संभावना नहीं है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति उसे काम करने में सक्षम नहीं बनाती है, तो चोट को पूर्ण विकलांगता माना जाता है, और अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है और चोट की भरपाई की जाती है। नियोक्ता को उस वर्ष के दौरान घायल व्यक्ति को भुगतान की गई राशि की वसूली का अधिकार नहीं होगा।

 

अनुच्छेद एक सौ चालीस(140)

पूर्व नियोक्ताओं का दायित्व जिनके लिए नियोजित व्यावसायिक रोग से पीड़ित कर्मचारी उपस्थित चिकित्सक की चिकित्सा रिपोर्ट के आलोक में निर्धारित किया जाएगा, और वे इस कानून के अनुच्छेद एक सौ अड़तीस में निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे। प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा में व्यतीत की गई अवधि के अनुपात में, बशर्ते कि वे जिन उद्योगों या व्यवसायों का अभ्यास करते हैं वे वे हैं जो उस बीमारी के परिणामस्वरूप होते हैं जिससे कर्मचारी अनुबंधित हुआ था।

Authored on
02-Rabi’ Al-Awwal-1444-28-September-2022
Beneficiaries
Businessmen
,
Factor
Sector
business sector

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