श्रम निरीक्षकों को उनके सौंपे गए श्रम निरीक्षण कार्यों को करने में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

अ. सुविधा में प्रवेश करने से पहले नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि को सूचित करके सभी कार्यस्थलों में प्रवेश करना, अपना पहचान पत्र दिखाते हुए, जब तक कि वह यह न समझे कि ऐसी सूचना उसे सौंपे गए निरीक्षण कार्य के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी कारण से निरीक्षण दौरे की पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी।

ब. कामगारों से संबंधित रिकॉर्ड, दस्तावेज़, बही, फाइलें या कोई अन्य दस्तावेज़ की जाँच करना, इनकी प्रतियाँ और उद्धरण प्राप्त करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे श्रम कानून और उसके कार्यान्वयन के लिए जारी विनियमों और निर्णयों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, और नियोक्ताओं का ध्यान उनकी स्थापनाओं में कानून में निर्दिष्ट बयानों और घोषणाओं के प्रदर्शन की ओर आकर्षित करना।

सी. विश्लेषण के लिए स्थापना में उपयोग की जाने वाली सामग्री के नमूने प्राप्त करना, साथ ही मशीनों और विभिन्न संस्थापना की जांच करना ताकि श्रमिकों के लिए रोकथाम और स्वास्थ्य के प्रभावी उपायों की पर्याप्तता और मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। निरीक्षक आवश्यक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तत्काल परिवर्तन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है।

डी. नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि या श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से या गवाहों की मौजूदगी में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी मामले पर पूछताछ करना, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि श्रम कानून और उसके कार्यान्वयन के निर्णयों में निर्धारित आवश्यकताएं किस सीमा तक लागू हो रही हैं।

ई. कार्य से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने और इसमें आने वाली कठिनाइयों, विशेष रूप से कानून के प्रावधानों के बारे में अज्ञानता से संबंधित, को दूर करने के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा करना।

 

अनुच्छेद एक सौ निनानवे:

नियोक्ता और उनके एजैंट लेबर इन्सपैकशन के इंचार्ज इन्सपैक्टरज़ और मुलाज़मीन को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए ज़रूरी सहूलयात फ़राहम करेंगे, उन्हें वो डैटा फ़राहम करेंगे जिसकी वो अपने काम की नौईयत के बारे में दरख़ास्त करते हैं, उनके सामने पेश होने की दरख़ास्तों का जवाब देंगे, और अगर ऐसा करने की दरख़ास्त की जाती है तो नुमाइंदे को भेजेंगे।

Authored on
02-Rabi’ Al-Awwal-1444-28-September-2022
Beneficiaries
Businessmen
Sector
business sector

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