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मज़दूरों के वाजिबात

Publication date: @gregorian - @hijri

अनुच्छेद ग्यारह

यदि नियोक्ता किसी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति को अपने मूल व्यवसाय में से किसी एक या उसके हिस्से को निष्पादित करने के लिए सौंपता है; बाद वाले को अपने कर्मचारियों को वे सभी अधिकार और लाभ देने चाहिए जो मूल नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है।

अनुच्छेद तेरह

1- प्रत्येक नियोक्ता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए फॉर्म के अनुसार अपनी सुविधा में काम व्यवस्थित करने के लिए एक विनियमन तैयार करने के लिए बाध्य है, और मंत्री उसमें से एक अपवाद बना सकते हैं।

2- नियोक्ता विनियमन में अतिरिक्त नियम और शर्तों को इस तरीके से शामिल कर सकता है जो इस प्रणाली के प्रावधानों, इसके विनियमों और इसके कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए निर्णयों का विरोध नहीं करता है।

3- नियोक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके अधीन आने वाले लोग इसके प्रावधानों से अवगत हैं, कार्य संगठन विनियमन और सुविधा में एक विशिष्ट स्थान या किसी अन्य माध्यम में किसी भी संशोधन की घोषणा करनी चाहिए।

अनुच्छेद पंद्रह

नियोक्ता, किसी भी सुविधा में काम शुरू करने पर, सक्षम श्रम कार्यालय को निम्नलिखित डेटा के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा:

1 - सुविधा का नाम, प्रकार और स्थान, पता जिस पर पत्राचार किया गया है, और कोई भी जानकारी जो सुविधा के साथ संचार की सुविधा प्रदान करती है।

2 - व्यावसायिक पंजीकरण संख्या या लाइसेंस, इसकी तिथि, जारी करने वाले प्राधिकारी का उल्लेख करने और इसकी एक प्रति संलग्न करने के साथ, जिस आर्थिक गतिविधि का अभ्यास करने के लिए उसे लाइसेंस दिया गया है।

3 - सुविधा में नियोजित होने वाले श्रमिकों की संख्या। 4- जिम्मेदार सुविधा प्रबंधक का नाम। 5- मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य डेटा।

अनुच्छेद सोलह

1- यदि नियोक्ता स्वयं कार्य का अभ्यास करने में असमर्थ है, तो उसे कार्यस्थल पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करना होगा। सुविधा में कई भागीदारों या प्रबंधकों की स्थिति में, उनमें से एक को कार्यस्थल का निवासी कहा जाएगा, जो नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करेगा और इस कानून के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।

2- व्यवसाय का स्वामी सक्षम श्रम कार्यालय को भागीदार या प्रबंधक के नाम के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, और परिवर्तन के मामले में, वह नए भागीदार या प्रबंधक के नाम के कार्यालय को अधिकतम सात दिनों के भीतर सूचित करेगा। अपने काम की बाद की धारणा।

3- यदि सुविधा के जिम्मेदार प्रबंधक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति नहीं है, या यदि नियुक्त व्यक्ति अपना काम नहीं करता है - तो जो कोई भी वास्तव में प्रबंधक या नियोक्ता का कार्य करता है, वह सुविधा के लिए एक जिम्मेदार प्रबंधक माना जाता है।

सभी मामलों में, नियोक्ता का दायित्व मूल रहता है।

अनुच्छेद सत्रह

नियोक्ता कार्यस्थल में रिकॉर्ड, बयान और फाइलें रखेगा जो उनकी प्रकृति का निर्धारण करते हैं, और डेटा जो विनियमन में शामिल होना चाहिए।

वह कार्य स्थल में एक विशिष्ट स्थान पर कार्य समय, विश्राम अवधि, साप्ताहिक विश्राम दिवस, और पाली कार्य के मामले में प्रत्येक पाली के प्रारंभ और समाप्ति समय की एक अनुसूची रखेगा।

अनुच्छेद पच्चीसवाँ

प्रत्येक नियोक्ता को सक्षम श्रम कार्यालय को निम्नलिखित भेजना होगा:

1 - रिक्त और नई नौकरियों का विवरण, उनके प्रकार, स्थान, मजदूरी और उन्हें भरने के लिए आवश्यक शर्तें, उनकी रिक्ति या सृजन की तारीख से पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर नहीं।

2- नामांकन पत्र प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के भीतर रोजगार इकाई द्वारा नामित नागरिक के नियोजन के संबंध में उसने क्या लिया है इसकी अधिसूचना।

3 - इसके कर्मचारियों के नाम, उनकी नौकरी, पेशे, मजदूरी, उम्र, राष्ट्रीयता, वर्क परमिट नंबर और गैर-सऊदी के लिए तारीखें और विनियमन द्वारा निर्दिष्ट अन्य डेटा का विवरण।

4 - रिपोर्ट की तारीख के बाद वर्ष के दौरान काम की स्थिति, स्थिति और प्रकृति, और काम में कमी और वृद्धि की उम्मीद पर एक रिपोर्ट।

5 - इस लेख के पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लिखित डेटा हर साल मुहर्रम के महीने में भेजा जाएगा।

 

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